बैंक कि एक ऐसी वेबसाइट जिस पर आप नोट के बारे में बोहत जानकारी ले सकते हो
http://www.paisaboltahai.rbi.org.in/hindi/100.htm
नकली नोट के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न..
1) जाली नोट क्या है ?
कोई भी नोट जिसमें वास्तविक भारतीय करेंसी नोटों की विशेषताएं नहीं होती
है, वह संदिग्ध जाली नोट, खोटा नोट या नकली नोट है।
2) मैं नकली नोट कैसे पहचानूं ?
आप किसी नोट में उन विशेषताओं जो वास्तविक भारतीय करेंसी नोट में मौजूद
हैं को ढूँढ पाने में असमर्थता पर जाली नोट की पहचान कर सकते है। इन
विशेषताओं को नोट के अवलोकन से, स्पर्श द्वारा और नोट को झुकाकर आसानी से
पहचाना जा सकता है।
ऐसी विशेषताओं का विवरण नीचे प्रस्तुत हैः
3) भारत में कितने जाली नोट संचलन में हैं ?
किसी भी एजेंसी द्वारा संचलन में मौजुद जाली नोटों की संख्या के संबंध
में कोई अनुमान नहीं किया गया है। तथापि, हाल ही के वर्षों में बैंकों
द्वारा उनके स्तर पर जाली नोटों की पहचान अधिक मात्रा में की जाने के
कारण बैंकिंग प्रणाली में जाली नोटों का पता लगाने के कार्य में बढ़ोतरी
हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पाये गये जाली नोटों की संख्या
निम्नानुसार हैं :-
वर्ष (अप्रैल से मार्च)
भारतीय रिज़र्व बैंक में पाये गये (नोटों की संख्या)
अन्य बैंकों में पाये गये (नोटों की संख्या)
कुल (नोटों की संख्या)
2007-08
62,134
133,677
195,811
2008-09
55,830
342,281
398,111
2009-10
52,620
348,856
401,476
31 मार्च 2010 को संचलन में मौजुद 56,549 मिलियन बैंकनोटों को देखते हुए,
2009-10 के दौरान, संचलन में प्रति मिलियन बैंकनोटों में 7.09 बैंकनोट की
सीमा तक जाली नोटों का पता लगाया गया।
4) भारतीय रिज़र्व बैंक किस प्रकार से जाली नोटों की समस्या का समाधान करता है?
भारतीय रिज़र्व बैंक निम्न प्रकार से जाली नोटों की समस्या को सुलझाने के
प्रयास कर रहा हैः
भारतीय बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं में आवधिक रूप से सुधार करते हुए,
ताकि जालीकरण करने वालों के लिए उनका अनुकरण करना कठिन हो।
इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि बैंकों के पास एक ऐसी मजबूत प्रणाली
उपलब्ध हो जो बैंकिंग प्रणाली में ली नोटों के प्रवेश करते ही तुरंत
उन्हें पहचानने और पता लगाने में उनकी सहायक हो ।
वास्तविक भारतीय करेंसी नोटों के संबंध में लोगों में जागरूकता बढ़ाकर।
जाली नोटों का पता लगाने के बारे में नकदी प्रबंध करनेवालों को प्रशिक्षण देकर।
बैंकों और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वयन बढ़ाते हुए।
5) क्या कोई भी अनजाने में प्राप्त जाली नोटों का विनिमय मूल्य प्राप्त कर सकता है?
जाली नोट होने के कारण, प्रारंभ से हीं उसका कोई मूल्य नहीं होता है।
6) जाली नोटों के नियंत्रण के लिए कौनसे विधिक प्रावधान हैं ?
भारतीय दंड संहिता की धारा 489‡ से 489 इ के तहत, जाली भारतीय करेंसी
नोटों का मुद्रण और/या संचलन करना एक अपराध है।
7) यदि अनजाने में किसी के पास एक जाली नोट आता है तो उसे क्या करना होगा?
अपराध संबंधी कार्यविधि संहिता की धारा 39 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति
के लिए आवश्यक है कि, दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा कतिपय अपराध किये जाने
या अपराध करने की इच्छा रखने, जिसमें मुद्रा के जालीकरण संबंधी अपराध भी
शामिल हैं, की जानकारी होने पर, ऐसा कोई कार्य किये जाने या इच्छा रखने
संबंधी सूचना तुरंत पास ही के दंडाधिकारी या पुलिस अधिकारी को दें।
8) हम जाली नोट को स्वीकारने से कैसे बच सकते है ?
यह एक अच्छी बात होगी कि नोटों को स्वीकार करते समय, नोटों की वास्तविकता
की जांच करने की आदत डाली जाए।
9) यदि कोई व्यक्ति अनजाने में जाली नोट बैंक में जमा कराता है, तो बैंक
उस मामले में क्या कार्रवाई करेगी ?
बैंक जाली नोट प्रस्तुत करनेवाले की उपस्थिति में नोट को जब्त कर लेगी।
बैंक नोट देनेवाले व्यक्ति को प्राप्ति सूचना भी जारी करेगी। रसीद खजांची
और नोट देनेवाले द्वारा प्रमाणीकृत की जाती है। उन मामलों में भी
प्राप्ति सूचना जारी की जाती है जहां नोट प्रस्तुतकर्ता प्राप्ति सूचना
पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी न हो। उसके बाद, बैंक जब्त किये हुए नोट
को स्थानीय पुलिस प्राधिकारी को जांच के लिए प्रेषित करेगा।
"अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" की विस्तृत जानकारी के लिए
www.faqs.rbi.org.in पर संपर्क करें
--
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जो आप हमारे साथ share करना चाहते हैं तो कृपया उसे अपनी फोटो के साथ
E-mail करें. हमारी Id है:kuchkhaskhabar@gmail.com.पसंद आने पर हम उसे
आपके नाम और फोटो के साथ यहाँ PUBLISH करेंगे.
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नकली नोट के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न..
1) जाली नोट क्या है ?
कोई भी नोट जिसमें वास्तविक भारतीय करेंसी नोटों की विशेषताएं नहीं होती
है, वह संदिग्ध जाली नोट, खोटा नोट या नकली नोट है।
2) मैं नकली नोट कैसे पहचानूं ?
आप किसी नोट में उन विशेषताओं जो वास्तविक भारतीय करेंसी नोट में मौजूद
हैं को ढूँढ पाने में असमर्थता पर जाली नोट की पहचान कर सकते है। इन
विशेषताओं को नोट के अवलोकन से, स्पर्श द्वारा और नोट को झुकाकर आसानी से
पहचाना जा सकता है।
ऐसी विशेषताओं का विवरण नीचे प्रस्तुत हैः
3) भारत में कितने जाली नोट संचलन में हैं ?
किसी भी एजेंसी द्वारा संचलन में मौजुद जाली नोटों की संख्या के संबंध
में कोई अनुमान नहीं किया गया है। तथापि, हाल ही के वर्षों में बैंकों
द्वारा उनके स्तर पर जाली नोटों की पहचान अधिक मात्रा में की जाने के
कारण बैंकिंग प्रणाली में जाली नोटों का पता लगाने के कार्य में बढ़ोतरी
हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पाये गये जाली नोटों की संख्या
निम्नानुसार हैं :-
वर्ष (अप्रैल से मार्च)
भारतीय रिज़र्व बैंक में पाये गये (नोटों की संख्या)
अन्य बैंकों में पाये गये (नोटों की संख्या)
कुल (नोटों की संख्या)
2007-08
62,134
133,677
195,811
2008-09
55,830
342,281
398,111
2009-10
52,620
348,856
401,476
31 मार्च 2010 को संचलन में मौजुद 56,549 मिलियन बैंकनोटों को देखते हुए,
2009-10 के दौरान, संचलन में प्रति मिलियन बैंकनोटों में 7.09 बैंकनोट की
सीमा तक जाली नोटों का पता लगाया गया।
4) भारतीय रिज़र्व बैंक किस प्रकार से जाली नोटों की समस्या का समाधान करता है?
भारतीय रिज़र्व बैंक निम्न प्रकार से जाली नोटों की समस्या को सुलझाने के
प्रयास कर रहा हैः
भारतीय बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं में आवधिक रूप से सुधार करते हुए,
ताकि जालीकरण करने वालों के लिए उनका अनुकरण करना कठिन हो।
इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि बैंकों के पास एक ऐसी मजबूत प्रणाली
उपलब्ध हो जो बैंकिंग प्रणाली में ली नोटों के प्रवेश करते ही तुरंत
उन्हें पहचानने और पता लगाने में उनकी सहायक हो ।
वास्तविक भारतीय करेंसी नोटों के संबंध में लोगों में जागरूकता बढ़ाकर।
जाली नोटों का पता लगाने के बारे में नकदी प्रबंध करनेवालों को प्रशिक्षण देकर।
बैंकों और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वयन बढ़ाते हुए।
5) क्या कोई भी अनजाने में प्राप्त जाली नोटों का विनिमय मूल्य प्राप्त कर सकता है?
जाली नोट होने के कारण, प्रारंभ से हीं उसका कोई मूल्य नहीं होता है।
6) जाली नोटों के नियंत्रण के लिए कौनसे विधिक प्रावधान हैं ?
भारतीय दंड संहिता की धारा 489‡ से 489 इ के तहत, जाली भारतीय करेंसी
नोटों का मुद्रण और/या संचलन करना एक अपराध है।
7) यदि अनजाने में किसी के पास एक जाली नोट आता है तो उसे क्या करना होगा?
अपराध संबंधी कार्यविधि संहिता की धारा 39 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति
के लिए आवश्यक है कि, दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा कतिपय अपराध किये जाने
या अपराध करने की इच्छा रखने, जिसमें मुद्रा के जालीकरण संबंधी अपराध भी
शामिल हैं, की जानकारी होने पर, ऐसा कोई कार्य किये जाने या इच्छा रखने
संबंधी सूचना तुरंत पास ही के दंडाधिकारी या पुलिस अधिकारी को दें।
8) हम जाली नोट को स्वीकारने से कैसे बच सकते है ?
यह एक अच्छी बात होगी कि नोटों को स्वीकार करते समय, नोटों की वास्तविकता
की जांच करने की आदत डाली जाए।
9) यदि कोई व्यक्ति अनजाने में जाली नोट बैंक में जमा कराता है, तो बैंक
उस मामले में क्या कार्रवाई करेगी ?
बैंक जाली नोट प्रस्तुत करनेवाले की उपस्थिति में नोट को जब्त कर लेगी।
बैंक नोट देनेवाले व्यक्ति को प्राप्ति सूचना भी जारी करेगी। रसीद खजांची
और नोट देनेवाले द्वारा प्रमाणीकृत की जाती है। उन मामलों में भी
प्राप्ति सूचना जारी की जाती है जहां नोट प्रस्तुतकर्ता प्राप्ति सूचना
पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी न हो। उसके बाद, बैंक जब्त किये हुए नोट
को स्थानीय पुलिस प्राधिकारी को जांच के लिए प्रेषित करेगा।
"अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" की विस्तृत जानकारी के लिए
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