स्वाति पाठक हाल ही में एक नामी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने गईं।
उन्होंने पांच हजार की रकम एंटर की और एटीएम से कैश बाहर आने का इंतजार
करने लगीं, लेकिन काफी वक्त तक रकम बाहर नहीं आई। स्वाति ने तुरंत अपना
अकाउंट चेक किया, तो पता चला कि पांच हजार रुपये की रकम उनके खाते से कम
हो चुकी है। स्वाति जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं, जिन्हें इस तरह की
समस्या से दो-चार होना पड़ता है। अगर कभी आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो
आपको नीचे दिए गए तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए।
1 बैंक में शिकायत
सबसे पहले आपको उस ब्रांच में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, जिसमें आपका
खाता है। जिस एटीएम से आप पैसा निकाल रहे हैं, उसकी नजदीकी ब्रांच में भी
इस बाबत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने के बाद उसकी एक
कॉपी अपने पास जरूर रखें।
कई बैंकों के एटीएम में टेलिफोन भी होते हैं, जिनसे कॉल करके आप सीधे
बैंक के कॉल सेंटर से जुड़कर पैसा न निकलने की सूचना दे सकते हैं।
अगर बैंक को सूचना देने के 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत पर कोई
कार्रवाई नहीं होती है और आपकी रकम वापस नहीं मिलती है तो आप आरबीआई या
बैंकिंग ओम्बड्समैन में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए इस लिंक
को फॉलो करें http://secweb.rbi.org.in/bo/compltindex.htm
2 क्या है नियम
इन शिकायतों को देखते हुए केंद्रीय बैंक आरबीआई ने पिछले दिनों बैंकों को
निदेर्श दिया कि एटीएम में फंसे हुए पैसे ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज
कराने के 12 दिनों के भीतर मिल जाने चाहिए। अगर कोई बैंक 12 दिनों के
अंदर इस तरह एटीएम में फंसा हुआ पैसा कस्टमर को नहीं देता है तो उसके बाद
उसे 100 रुपये रोज के हिसाब से जुर्माना भी देना होगा।
3 रकम न निकलने का सुबूत
हर दिन की समाप्ति पर बैंक इस बात का हिसाब-किताब करते हैं कि एटीएम में
सुबह कितने नोट और रकम रखी गई थी, उस दिन कितनी रकम निकाली गई और कितने
की रसीदें जारी की गईं। बैंकों को इस हिसाब-किताब के दौरान यह पता चल
जाता है कि वाकई किसी कस्टमर को रकम नहीं मिली है। इसके अलावा हर बैंक के
एटीएम में कैमरे भी लगे होते हैं। अगर किसी को ट्रांजैक्शन करने के बाद
कैश नहीं मिल पाया है तो यह चीज कैमरे में रेकॉर्ड हो जाएगी और बैंक
कर्मचारियों को इसकी सही जानकारी हासिल हो जाएगी।
उन्होंने पांच हजार की रकम एंटर की और एटीएम से कैश बाहर आने का इंतजार
करने लगीं, लेकिन काफी वक्त तक रकम बाहर नहीं आई। स्वाति ने तुरंत अपना
अकाउंट चेक किया, तो पता चला कि पांच हजार रुपये की रकम उनके खाते से कम
हो चुकी है। स्वाति जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं, जिन्हें इस तरह की
समस्या से दो-चार होना पड़ता है। अगर कभी आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो
आपको नीचे दिए गए तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए।
1 बैंक में शिकायत
सबसे पहले आपको उस ब्रांच में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, जिसमें आपका
खाता है। जिस एटीएम से आप पैसा निकाल रहे हैं, उसकी नजदीकी ब्रांच में भी
इस बाबत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने के बाद उसकी एक
कॉपी अपने पास जरूर रखें।
कई बैंकों के एटीएम में टेलिफोन भी होते हैं, जिनसे कॉल करके आप सीधे
बैंक के कॉल सेंटर से जुड़कर पैसा न निकलने की सूचना दे सकते हैं।
अगर बैंक को सूचना देने के 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत पर कोई
कार्रवाई नहीं होती है और आपकी रकम वापस नहीं मिलती है तो आप आरबीआई या
बैंकिंग ओम्बड्समैन में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए इस लिंक
को फॉलो करें http://secweb.rbi.org.in/bo/compltindex.htm
2 क्या है नियम
इन शिकायतों को देखते हुए केंद्रीय बैंक आरबीआई ने पिछले दिनों बैंकों को
निदेर्श दिया कि एटीएम में फंसे हुए पैसे ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज
कराने के 12 दिनों के भीतर मिल जाने चाहिए। अगर कोई बैंक 12 दिनों के
अंदर इस तरह एटीएम में फंसा हुआ पैसा कस्टमर को नहीं देता है तो उसके बाद
उसे 100 रुपये रोज के हिसाब से जुर्माना भी देना होगा।
3 रकम न निकलने का सुबूत
हर दिन की समाप्ति पर बैंक इस बात का हिसाब-किताब करते हैं कि एटीएम में
सुबह कितने नोट और रकम रखी गई थी, उस दिन कितनी रकम निकाली गई और कितने
की रसीदें जारी की गईं। बैंकों को इस हिसाब-किताब के दौरान यह पता चल
जाता है कि वाकई किसी कस्टमर को रकम नहीं मिली है। इसके अलावा हर बैंक के
एटीएम में कैमरे भी लगे होते हैं। अगर किसी को ट्रांजैक्शन करने के बाद
कैश नहीं मिल पाया है तो यह चीज कैमरे में रेकॉर्ड हो जाएगी और बैंक
कर्मचारियों को इसकी सही जानकारी हासिल हो जाएगी।
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Thankes